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लेवल- प्रथम तथा लेवल-द्वितीय के पदों पर अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं पदस्थापन के सम्बन्ध में।

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विषय:- प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 अन्तर्गत अध्यापक, लेवल- प्रथम तथा लेवल-द्वितीय के पदों पर अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं पदस्थापन के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- राज्य सरकार का पत्राक: प.5 (7) प्रा. शि. /2022-00269 जयपुर । दिनांक: 29.08.2023

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 89 की उपधारा (2) के खण्ड (iii) में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक का पद विनिर्दिष्ट है तथा इन पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति, सम्बन्धित जिले के जिला परिषद् के अधिकार क्षेत्र में है। राजस्थान कर्मचारी चयन बार्ड, जयपुर द्वारा प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 अन्तर्गत प्रतियोगी परीक्षा के उपरान्त वर्गवार विज्ञापित पदों के अनुसार अध्यापक लेवल- प्रथम (सामान्य / विशेष शिक्षा) तथा लेवल-द्वितीय (सामान्य / विशेष शिक्षा) के पदों पर अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं पदस्थापन के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :-

1- अनुसूचित क्षेत्र (TSP) हेतु चयनित अभ्यर्थियों को केवल अनुसूचित क्षेत्र में तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र (NTSP) हेतु चयनितों को केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र के विद्यालयों में ही लगाया जाएगा।
2. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प7 (1) कार्मिक / क-2 / 2019 जयपुर, दिनांक 18.10.2021 में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुए नवचयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं पदस्थापन सम्बन्धी कार्यवाही की जाये।

3. उक्त सीधी भर्ती में उपलब्ध अध्यापक, लेवल- प्रथम तथा लेवल-द्वितीय के नवचयनित अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति एवं पदस्थापन के लिए राज्य सरकार के पत्रांकः प2 (5) शिक्षा – 1/प्राशि / 2003 जयपुर दिनांक 31.01.2017. 20.06.18 14.09.2018 18.09.2018 तथा शैक्षणिक स्टाफ के पदों का विद्यालयवार आवण्टन एवं समानीकरण / पदस्थापन के सम्बन्ध में पत्रांक: प.5 ( 8 ) प्राशि / 2016 जयपुर दिनांक 28.05.2019 तथा 19.01.2021 से जारी दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए काउंसलिंग एवं विद्यालय आवण्टन सम्बन्धी कार्यवाही की जाये।

4- उक्त अध्यापक सीधी भर्ती में नवचयनित विशेष शिक्षकों की काउंसलिंग तथा प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापन हेतु राज्य सरकार के पत्राकः प.2 (5) शिक्षा-1/प्राशि / 2003 जयपुर, दिनांक 20.06.2018 के अनुसार कार्यवाही की जावे।

5- राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक: प.1 (1) प्रसु / अनु- 3 / 2020 पार्ट दिनांकः 18.05.2020 के द्वारा भर्ती एजेन्सी से चयनित अभ्यर्थियों को प्रथम नियुक्ति हेतु जिले में स्थान का आवण्टन नियुक्ति अधिकारी द्वारा In-person Counseling के माध्यम से किये जाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये है। उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार ही नवचयनित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हेतु प्राथमिकता क्रम निर्धारित कर अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम से उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार काउंसलिंग की कार्यवाही सम्पादित की जाये।

6- पति-पत्नि प्रकरण में संबंधित अभ्यर्थी से उसी जिले में राजकीय सेवा में होने का प्रमाण / दस्तावेज प्राप्त किया जाये यदि इस भर्ती में पति-पत्नी दोनों का ही चयन हुआ है और दोनों को ही एक ही जिला आवण्टित हुआ है, तो पति (पुरूष अभ्यर्थी) को सामान्य पुरुषों की वरीयता में सबसे ऊपर रखा जावे।

7- नवचयनित अभ्यर्थियों को काउसलिंग के माध्यम से ही विद्यालय आवण्टित कर नियुक्तियों प्रदान की जावे, किसी भी अभ्यर्थी को ऑफलाईन कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाईन कार्यग्रहण करवाया जाये एवं काउंसलिंग में आवण्टित विद्यालय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन / संशोधन नहीं किया जावे।

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